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हिमाचल प्रदेश, राज्य खाद्य आयोग
Himachal Pradesh, State Food Commission

एकीकृत बाल विकास योजना (आंगनबाड़ी केंद्र से दी जाने वाली सेवाएँ)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 एवं 6 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र से 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पोषाहार के विस्तृत प्रावधान है। कानून के अनुसार मध्ह्यान भोजन की तरह आंगनबाड़ी में भी प्रत्येक 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) मेनू के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्म पका - पकाया भोजन दिया जाता है। अगर किसी कारण से किसी भी दिन (छुट्टी के दिन को छोड़कर) सुबह का नाश्ता एवं गर्म पका - पकाया भोजन नहीं मिलता है तो आंगनबाड़ी केंद्र से पंजीकृत प्रत्येक 3 से 6 साल के बच्चे को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है। उपरोक्त नियम का उल्लंघन होने की स्थिति में जिला के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है।